Mumbai: जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकलने पर BMC की दो महिला पार्षद बर्खास्त, AIMIM और NCP को लगा झटका

Maharashtra: मुंबई नगर निगम (BMC) से दो महिला पार्षदों को उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। AIMIM और NCP की इन पार्षदों के जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) अमान्य पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। म

Maharashtra: मुंबई नगर निगम (BMC) से दो महिला पार्षदों को उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। AIMIM और NCP की इन पार्षदों के जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) अमान्य पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मेयर रितु तावड़े ने 10 जुलाई 2026 को निगम की आम बैठक में इस फैसले की जानकारी दी।

यह मामला वार्ड नंबर 138 और 170 से जुड़ा है, जो मूल रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। AIMIM की रोशन शेख (वार्ड 138, गोवंडी) का जाति प्रमाण पत्र परभणी जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने 27 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था। वहीं, NCP की बुशरा नदीम मलिक (वार्ड 170, कुर्ला ईस्ट) का प्रमाण पत्र अकोला जिला समिति ने 2 जुलाई 2026 को अमान्य कर दिया था।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 16(1C)(a) के तहत, जैसे ही जाति प्रमाण पत्र अमान्य होता है, प्रतिनिधि की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। नियम के मुताबिक, ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव (By-election) नहीं कराए जाते हैं, बल्कि चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।

पिछले एक महीने में BMC हाउस के 227 सदस्यों में से यह चौथा मामला है। इससे पहले जून 2026 में AIMIM के शामिर रमजान पटेल और शिवसेना (UBT) के दीपक सावंत को भी इसी वजह से हटाया गया था। इस कार्रवाई के बाद BMC में AIMIM की सदस्य संख्या घटकर पांच और NCP की संख्या घटकर दो रह गई है।