Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने BEST बस ड्राइवर संतोष सावंत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सावंत पर दिसंबर 2025 में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक इलेक्ट्रिक बस हादसे का आरोप है, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने BEST बस ड्राइवर संतोष सावंत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सावंत पर दिसंबर 2025 में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक इलेक्ट्रिक बस हादसे का आरोप है, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने इस मामले में ड्राइवर की लापरवाही को गंभीर माना है।
कोर्ट ने जमानत याचिका क्यों खारिज की?
अडिशनल सेशन जज वाई.पी. मानथकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी को इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने की सही जानकारी नहीं थी, जिससे अपराध की गंभीरता बढ़ गई है। कोर्ट के मुताबिक यह कोई मामूली हादसा नहीं था। अगर ड्राइवर ने बिना ट्रेनिंग के गाड़ी चलाने से मना कर दिया होता, तो इस हादसे को रोका जा सकता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी ने अपने मालिक (BEST) के खिलाफ ट्रेनिंग न मिलने पर विरोध नहीं किया, जो उसकी लापरवाही को दर्शाता है।
हादसे की मुख्य बातें और जांच रिपोर्ट
इस मामले में पुलिस की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इकबाल सोल्कर ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह हादसा तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। आरटीओ (RTO) की रिपोर्ट में भी यह साफ हुआ कि बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, जिसका मतलब है कि गलती पूरी तरह ड्राइवर की थी।
| विवरण |
जानकारी |
| आरोपी ड्राइवर |
संतोष सावंत (52 वर्ष) |
| अनुभव |
20 साल से बस चला रहे थे |
| हादसे की तारीख |
29 दिसंबर 2025 |
| स्थान |
भांडुप रेलवे स्टेशन के पास, मुंबई |
| हताहत |
4 मौतें, 12 घायल |
| बस कंपनी |
Olectra Greentech |