Maharashtra: मुंबई के Bandra (West) स्थित Carter Road पर सुबह जॉगिंग कर रहे एक लेखक पर पालतू Rottweiler कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में 39 साल के लेखक Fahad Parihar गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती
Maharashtra: मुंबई के Bandra (West) स्थित Carter Road पर सुबह जॉगिंग कर रहे एक लेखक पर पालतू Rottweiler कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में 39 साल के लेखक Fahad Parihar गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुत्ते के मालिक और उसके हैंडलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हमला कैसे हुआ और क्या है पीड़ित की हालत
घटना सोमवार, 8 जून 2026 की शाम करीब 7:45 बजे की है। Santacruz निवासी Fahad Parihar जब Carter Road के प्रोमेनेड के पास JavaPhil Cafe के बाहर जॉगिंग कर रहे थे, तब एक बिना मजल (मुंह बांधने वाला पट्टा) वाले Rottweiler ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरह काटा, जिसके बाद उन्हें Bandra के Holy Family Hospital ले जाया गया। वहां मंगलवार को उनकी तीन घंटे लंबी सर्जरी हुई और वह अभी अस्पताल में रिकवर कर रहे हैं।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
Khar पुलिस स्टेशन ने इस मामले में कुत्ते के मालिक Yogesh Talekar और हैंडलर Sahil Walekar के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 291 (जानवरों के प्रति लापरवाही) और धारा 125(b) (लापरवाही से काम करना) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 100 लगाई गई है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कुत्ते के मालिक का क्या कहना है
कुत्ते के मालिक Yogesh Talekar का दावा है कि उन्होंने हैंडलर को सख्त निर्देश दिए थे कि कुत्ते का मजल न हटाया जाए और उसे Carter Road पर न ले जाया जाए। उन्होंने बताया कि कुत्ते को आमतौर पर Vakola के Kalina Military Campus के पास घुमाया जाता था। वहीं पीड़ित के चाचा Mohammed Singaporewala ने कहा कि हमला बिना किसी उकसावे के हुआ और ऐसी लापरवाही से बच्चों और बुजुर्गों की जान को खतरा हो सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Rottweiler हमले के मामले में किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है
Khar पुलिस ने कुत्ते के मालिक और हैंडलर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 291 और 125(b) के साथ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 100 के तहत मामला दर्ज किया है।
आक्रामक कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के नियम क्या हैं
नियमों के अनुसार Rottweiler जैसे आक्रामक कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाते समय गले में चेन या बेल्ट और चेहरे पर सही तरीके से मजल बांधना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है।