Maharashtra: मुंबई में बकरीद के मौके पर हाउसिंग सोसायटियों और चॉलों में जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नगर निगम कमिश्नर, मेयर और पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि रिहायशी इलाको
Maharashtra: मुंबई में बकरीद के मौके पर हाउसिंग सोसायटियों और चॉलों में जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नगर निगम कमिश्नर, मेयर और पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि रिहायशी इलाकों में बकरों की कुर्बानी की अनुमति न दी जाए। सोमैया का कहना है कि नियमों के बावजूद कई जगहों पर खुले में कुर्बानी होती है, जिसे रोकना जरूरी है।
बकरीद के लिए BMC के क्या हैं नियम
BMC के नियमों के मुताबिक, भैंसों की कुर्बानी सिर्फ देवनार अबेटोर (Deonar Abattoir) परिसर के अंदर ही हो सकती है। बकरों की कुर्बानी के लिए शहर में 109 जगहें तय की गई हैं, जिनमें मटन शॉप और मीट मार्केट शामिल हैं। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी करनी है, तो वहां के सदस्यों से NOC लेना जरूरी है और इसकी जानकारी 30 दिन पहले सहायक नगर निगम आयुक्त को देनी होती है। साथ ही, किसी भी धार्मिक स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में या खुली सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करना मना है।
प्रशासन और पुलिस की क्या है तैयारी
अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने बताया कि देवनार अबेटोर में पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां CCTV कैमरे, सुरक्षाकर्मी, पार्किंग, फूड कोर्ट और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था रहेगी। वहीं, मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें जानवरों के परिवहन और बिक्री के लिए कानूनी नियमों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
किरीट सोमैया ने क्यों जताया विरोध
किरीट सोमैया ने 16 मई 2026 को लिखे पत्र में कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी सोसायटियों में अवैध कुर्बानी होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धार्मिक समारोह के नाम पर खुले में कुर्बानी नहीं होने देंगे। सोमैया ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने हिंदुओं को डराने की कोशिश की, तो उसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी के लिए कौन सी जगहें तय हैं
BMC ने शहर में 109 निर्धारित स्थान तय किए हैं, जिनमें मटन शॉप और मीट मार्केट शामिल हैं। भैंसों की कुर्बानी केवल देवनार अबेटोर (Deonar Abattoir) में ही मान्य है।
क्या हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति मिल सकती है
हां, लेकिन इसके लिए सोसाइटी सदस्यों से NOC लेना अनिवार्य है और इसकी अर्जी बकरीद से 30 दिन पहले संबंधित सहायक नगर निगम आयुक्त को जमा करनी होगी।