Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक गलती की वजह से Gulf Air का विमान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेटर MIAL ने AI Airport Services Ltd (AIASL) पर 10
Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक गलती की वजह से Gulf Air का विमान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेटर MIAL ने AI Airport Services Ltd (AIASL) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस हादसे की वजह से विमान को ग्राउंड करना पड़ा, जिससे परिचालन में दिक्कतें आईं।
क्या हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर?
यह घटना 10 अप्रैल 2026 को हुई थी। ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान एक डॉली (सामान ढोने वाली गाड़ी) अलग हो गई और सीधे Gulf Air के विमान से जा टकराई। इस टक्कर से विमान के अगले हिस्से (एयरफ्रेम) को नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद विमान को ‘Aircraft on Ground’ (AOG) घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब है कि विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं था।
जुर्माना और MIAL की कार्रवाई
अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी MIAL ने 15 अप्रैल 2026 को AIASL को पत्र लिखकर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। MIAL का कहना है कि इस घटना से एयरपोर्ट की साख को नुकसान पहुंचा है और राजस्व में भी कमी आई है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि वह भविष्य में इस नुकसान की भरपाई के लिए AIASL से और अधिक मुआवजे की मांग कर सकती है।
नियम और जिम्मेदारियां
DGCA ने 8 जुलाई 2024 को ग्राउंड हैंडलिंग के लिए नए नियम (CAR) जारी किए थे। इन नियमों के तहत सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा मंजूरी लेना, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना और किसी भी हादसे की जानकारी 24 घंटे के भीतर DGCA को देना जरूरी है। विमान अधिनियम 1934 की धारा 10 के तहत नियमों के उल्लंघन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।