Maharashtra: मुंबई की Raheja Exotica सोसाइटी में रहने वाले एक कम्युनिटी डॉग Mikey की दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर दिया है। एक्ट्रेस Manjari Fadnnis ने इस घटना के बाद इंसाफ की गुहार लगाई है। Mikey साल 2019 या 2020 से इस सोसा
Maharashtra: मुंबई की Raheja Exotica सोसाइटी में रहने वाले एक कम्युनिटी डॉग Mikey की दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर दिया है। एक्ट्रेस Manjari Fadnnis ने इस घटना के बाद इंसाफ की गुहार लगाई है। Mikey साल 2019 या 2020 से इस सोसाइटी में रह रहा था, जिसे लोग बहुत प्यार करते थे।
क्या है पूरा मामला और कैसे हुई घटना
Mikey नाम का कुत्ता 28 मई 2026 को मुंबई के Mud Island स्थित Raheja Exotica सोसाइटी परिसर से लापता हो गया था। 27 मई की रात को सोसाइटी के CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से उसे ढूंढने में दिक्कत आई। बाद में उसकी बेरहमी से हत्या की बात सामने आई, जिसके बाद Manjari Fadnnis ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
किन लोगों पर हुई कार्रवाई और क्या हैं कानून
इस मामले में Malvani पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सोसाइटी के सचिव और हाउसकीपिंग के चार कर्मचारियों को नामजद किया है, जिन पर जानवरों के प्रति क्रूरता और सबूत मिटाने का आरोप है। एनिमल एक्टिविस्ट Xavier Bernard Santiago ने FIR की पुष्टि की है। Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 और IPC की धारा 428 और 429 के तहत दोषियों को 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
मदद और समर्थन का दौर
Manjari Fadnnis ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर Shailendra Nagarkar का उनकी मदद के लिए आभार जताया है। इस घटना के बाद Bhumi Pednekar, Nushrratt Bharuccha और Sonal Chauhan जैसी कई हस्तियों ने भी इस क्रूरता की निंदा की है। एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जानवरों की सुरक्षा के लिए और कड़े कानून बनाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Mikey के मामले में FIR किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है
Malvani पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में सोसाइटी के सचिव और हाउसकीपिंग के चार कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। उन पर पशु क्रूरता और सबूत नष्ट करने का आरोप है।
जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए क्या कानूनी सजा है
Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 और IPC की धारा 428 और 429 के तहत दोषियों को जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।