Maharashtra: मुंबई में एक पुलिस अधिकारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक ACP रैंक के अधिकारी को 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शहर के एक गार्डन के अंदर हुई, जिसके बाद पुलिस
Maharashtra: मुंबई में एक पुलिस अधिकारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक ACP रैंक के अधिकारी को 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शहर के एक गार्डन के अंदर हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा
Worli पुलिस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब बच्ची पास के एक गार्डन में खेल रही थी। आरोप है कि ACP रैंक के इस अधिकारी ने बच्ची के सामने अश्लील हरकतें कीं और उसे अपने निजी अंगों को छूने के लिए मजबूर किया। डरी हुई बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को सारी बात बताई। बच्ची की मां, जो एक घरेलू सहायिका (domestic helper) के तौर पर काम करती हैं, उन्होंने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की
Worli पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अधिकारी के खिलाफ POCSO Act के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके।
मुंबई पुलिस के पुराने नियमों का संदर्भ
इस मामले के बीच 9 जून 2022 के एक पुराने निर्देश की बात भी सामने आई है। उस समय के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने आदेश दिया था कि POCSO या छेड़छाड़ के मामलों में FIR तभी दर्ज होगी जब ACP की सिफारिश और DCP की अनुमति हो। यह नियम झूठे मामलों से बचने के लिए बनाया गया था, हालांकि वर्तमान गिरफ्तारी में इस नियम का कोई सीधा असर नहीं दिखा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई गई हैं
मुंबई की Worli पुलिस ने आरोपी ACP रैंक के अधिकारी के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत मामला दर्ज किया है।
यह घटना मुंबई में कहां हुई
यह घटना मुंबई के एक गार्डन के अंदर हुई, जहां पीड़ित बच्ची खेल रही थी।