Maharashtra: ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2021 में हुए एक सड़क हादसे में 60% स्थायी विकलांगता का शिकार हुए 28 साल के एक ग्राफिक डिजाइनर को 41.81 लाख रुपये का मुआवज
Maharashtra: ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2021 में हुए एक सड़क हादसे में 60% स्थायी विकलांगता का शिकार हुए 28 साल के एक ग्राफिक डिजाइनर को 41.81 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला पीड़ित की आर्थिक स्थिति और शारीरिक नुकसान को देखते हुए लिया गया है।
हादसा कब और कैसे हुआ?
यह दुर्घटना 16 मई 2021 को हुई थी। Swapnil Ganpat Salvi अपनी मोटरसाइकिल से मुंबई-गोवा हाईवे पर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की टक्कर एक कार से हो गई। इस हादसे में स्वप्निल को गंभीर चोटें आईं, जिससे वे 60% स्थायी रूप से विकलांग हो गए। हादसे के समय स्वप्निल Andheri की एक डिजिटल फर्म में ग्राफिक डिजाइनर थे और उनकी महीने की कमाई 25,000 रुपये थी।
कोर्ट ने मुआवजे पर क्या आदेश दिया?
ट्रिब्यूनल सदस्य R.V. Mohite ने आदेश दिया कि कार के मालिक Mahesh Dhamanse और बीमा कंपनी मिलकर यह मुआवजा राशि अदा करें। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की तारीख से 9% सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। विपक्षी पार्टी ने दावा किया था कि हादसे में मोटरसाइकिल चलाने वाले की भी गलती थी, लेकिन कोर्ट ने सबूत न होने के कारण इस दलील को खारिज कर दिया।
Frequently Asked Questions (FAQs)
स्वप्निल साल्वी को कुल कितना मुआवजा मिला?
ठाणे की MACT कोर्ट ने स्वप्निल गणपत साल्वी को 41.81 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसमें याचिका की तारीख से 9% सालाना ब्याज भी शामिल है।
कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया?
कोर्ट ने पीड़ित की 60% स्थायी विकलांगता और उनकी महीने की 25,000 रुपये की आय को आधार बनाया। साथ ही, कार मालिक की लापरवाही को मुख्य कारण माना गया।