Maharashtra के स्कूलों में Junk Food पर बैन, Canteen के लिए FSSAI लाइसेंस हुआ जरूरी

Maharashtra: राज्य के स्कूलों में बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब स्कूलों के अंदर और कैंपस के 50 मीटर के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट जैसे जंक फूड बेचने या बांटने पर पूरी तरह रो

Maharashtra: राज्य के स्कूलों में बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब स्कूलों के अंदर और कैंपस के 50 मीटर के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट जैसे जंक फूड बेचने या बांटने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को एक चेकलिस्ट भेजी है ताकि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जा सके।

महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने 29 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया था। इस नियम के तहत प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और रेजिडेंशियल स्कूलों तक सभी पर यह पाबंदी लागू होगी, चाहे स्कूल स्टेट बोर्ड, CBSE या ICSE से जुड़ा हो। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा कि इस कदम का मकसद हर बच्चे को सुरक्षित खाना देना और उनमें अच्छी खान-पान की आदतें विकसित करना है।

अब स्कूलों में चलने वाले कैंटीन, हॉस्टल किचन और मिड-डे मील कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर स्कूल खुद खाना बना रहा है, तो उसे भी FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्कूल मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने यहाँ काम करने वाले फूड ऑपरेटर्स के लाइसेंस की जांच करें।

इन चीजों पर लगी है रोक:

  • पैकेट बंद चिप्स और चॉकलेट
  • कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर वाले पेय पदार्थ
  • तले हुए स्नैक्स और इंस्टेंट फूड
  • कैफीन वाले ड्रिंक्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड

सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, दूध और पारंपरिक भारतीय स्नैक्स को बढ़ावा दें। इसके साथ ही पीने के साफ पानी की व्यवस्था और किचन की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना होगा। हर स्कूल को एक हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर या नोडल ऑफिसर और एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नियुक्त करना होगा। स्कूलों के गेट पर चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के विज्ञापन बंद करने होंगे। अगर स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोई जंक फूड बेचता पाया गया, तो उसकी शिकायत स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से करनी होगी।