Maharashtra में स्कूल बस किराए और नियमों को लेकर सरकार को मिले 179 सुझाव, बस ऑपरेटरों ने जताई नाराजगी

Maharashtra: राज्य सरकार स्कूल बसों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसों और स्कूल वैन के किराए को रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी ला रही है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर लोगों और एसोसिएशन से सुझाव मांगे गए थे, जिसके जवाब में परिवहन विभाग क

Maharashtra: राज्य सरकार स्कूल बसों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसों और स्कूल वैन के किराए को रेगुलेट करने के लिए नई पॉलिसी ला रही है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर लोगों और एसोसिएशन से सुझाव मांगे गए थे, जिसके जवाब में परिवहन विभाग को 179 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। सरकार अब इन सुझावों के आधार पर अंतिम फैसला लेगी।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर Rajesh Narvekar ने बताया कि सभी सुझावों की समीक्षा कर ली गई है और अब फाइल राज्य के कानून और न्याय विभाग को भेज दी गई है। राज्य सरकार किसी भी बदलाव या नोटिफिकेशन से पहले अंतिम निर्णय लेगी। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद स्कूल ट्रांसपोर्ट में पारदर्शिता लाना और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है।

हालांकि, स्कूल बस मालिकों की एसोसिएशन (SBOA) ने इस नई पॉलिसी के कई नियमों पर सवाल उठाए हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि GPS डिवाइस लगाना काफी महंगा है, क्योंकि स्वीकृत सिस्टम की कीमत करीब 15,000 रुपये और सालाना सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये है, जबकि बाजार में सस्ते विकल्प मौजूद हैं। साथ ही, उनका तर्क है कि हर स्टॉप पर बच्चों के लिए सीटबेल्ट बांधना और खोलना समय लेने वाला काम होगा, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है।

इन विवादों के बीच School Bus Owners Association ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए ट्रांसपोर्ट फीस में 15% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और परिचालन खर्चों के कारण यह कदम उठाना पड़ा है।

नई ड्राफ्ट पॉलिसी में सुरक्षा को लेकर कई कड़े नियम प्रस्तावित हैं:

नियम विवरण
किराया वसूली सिर्फ मासिक फीस ली जा सकेगी, एकमुश्त एडवांस पेमेंट पर रोक होगा।
सुरक्षा उपकरण GPS, पैनिक बटन, CCTV कैमरा और फायर अलार्म लगाना अनिवार्य होगा।
डिजिटल मॉनिटरिंग लाइव ट्रैकिंग और डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम होगा, जिससे माता-पिता को अपडेट मिलें।
निगरानी छोटे बच्चों के लिए महिला अटेंडेंट की तैनाती और डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना होगा।
कम्प्लायंस नोटिफिकेशन के बाद 3 महीने में नियम मानने होंगे, वरना परमिट रद्द हो सकता है।

इसके अलावा, बस ऑपरेटरों ने High Security Registration Plates (HSRP) लगाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है, क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलने में दिक्कत आ रही है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए इसकी डेडलाइन 30 जून 2026 है।