Maharashtra में 13 साल पुराने POCSO केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 31 साल के शख्स को किया बरी

Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 साल के एक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 2013 का था जब एक 14 साल के लड़के के साथ

Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 साल के एक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 2013 का था जब एक 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक और यौन शोषण का आरोप लगाया गया था।

यह घटना 16 अक्टूबर 2013 को हुई थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित लड़के ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसका यौन शोषण किया और उसकी वीडियो बनाई। इस मामले में आरोपी पर यौन हमला, आपराधिक धमकी और अश्लील सामग्री बांटने की धाराएं लगाई गई थीं।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित की गवाही में कई ऐसी बातें सामने आईं जो शुरुआती शिकायत यानी FIR में नहीं थीं। जज ने पाया कि कपड़ों को हटाने वाली बात बाद में जोड़ी गई थी। साथ ही, स्कूल के टीचर और पीड़ित के पिता ने वीडियो देखने की बात कही थी, लेकिन सबूतों में यह साफ नहीं हुआ कि उस वीडियो में आरोपी व्यक्ति दिख रहा है।

अदालत ने यह भी गौर किया कि इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला और पीड़ित के दोस्त ने भी आरोपों की पुष्टि नहीं की। इसके अलावा, पुलिस आरोपी का वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त नहीं कर पाई जिससे वीडियो बनाने का दावा किया गया था। इन्हीं कमियों और गवाही में विरोधाभास के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।