Maharashtra: राज्य में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को रेगुलेट करने वाली संस्था Maharashtra Medical Council (MMC) के चुनाव रविवार, 26 अप्रैल 2026 को होने जा रहे हैं। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमे
Maharashtra: राज्य में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को रेगुलेट करने वाली संस्था Maharashtra Medical Council (MMC) के चुनाव रविवार, 26 अप्रैल 2026 को होने जा रहे हैं। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 9 सीटों के लिए 60 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालयों पर होगी, जिसकी निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे।
वोटिंग के नियम और जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
वोट डालने के लिए डॉक्टरों को अपने साथ फोटो और पते का एक हार्ड कॉपी पहचान पत्र लाना होगा। यह जरूरी है कि पहचान पत्र का नाम वोटर रजिस्ट्रेशन से मेल खाता हो। शादी के बाद नाम बदलने वाली महिला डॉक्टरों को सरकारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। पोलिंग सेंटर के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और किसी भी तरह की चिट या नोट ले जाना सख्त मना है।
वोट डालने का तरीका और प्रक्रिया क्या होगी?
यह चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। हर वोटर के पास कुल 9 वोट होंगे, जिन्हें उम्मीदवार के नाम के आगे ‘X’ का निशान लगाकर देना होगा। एक उम्मीदवार को केवल एक ही वोट दिया जा सकता है। बैलेट पेपर पर ऐसी कोई भी निशान नहीं होना चाहिए जिससे वोटर की पहचान उजागर हो। पूरी प्रक्रिया Maharashtra Medical Council Rules, 1967 के तहत पूरी की जाएगी।
चुनाव को लेकर विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
राज्य सरकार ने MMC Act, 1965 में बदलाव कर चुनाव की जगह नामांकन (Nomination) सिस्टम लाने की कोशिश की थी, जिसका डॉक्टरों ने कड़ा विरोध किया। सरकार ने आखिरी समय में चुनाव रद्द करने की याचिका भी लगाई थी, लेकिन Supreme Court ने इसे खारिज कर दिया और चुनाव कराने का आदेश दिया। इस चुनाव में ‘Official IMA MMC Panel’ और ‘Healing Hands Unity Panel’ जैसे मुख्य पैनल मुकाबला कर रहे हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू न करने की वजह से करीब 72,000 डॉक्टरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
MMC चुनाव में वोट डालने का समय क्या है?
वोटिंग रविवार, 26 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालयों पर होगी।
वोट डालने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
वोटर्स को फोटो और पते वाला एक वैध पहचान पत्र (Hard Copy) साथ लाना होगा।