Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित National Pension Scheme (NPS) को optional कर दिया है। वित्त विभाग ने 6 मई 2026 को जारी एक सर्कुलर के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब मौजूदा NPS के द
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित National Pension Scheme (NPS) को optional कर दिया है। वित्त विभाग ने 6 मई 2026 को जारी एक सर्कुलर के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब मौजूदा NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार इस संशोधित योजना को चुन सकते हैं या पुरानी व्यवस्था में रह सकते हैं।
संशोधित NPS के नियम और पेंशन कितनी मिलेगी?
इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों को उनकी सर्विस के आधार पर पेंशन तय की गई है। इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
| सर्विस की अवधि |
पेंशन का लाभ |
| 20 साल या उससे अधिक |
आखिरी सैलरी का 50% + महंगाई भत्ता (DA) |
| 10 से 20 साल |
सर्विस की अवधि के हिसाब से प्रोपोर्शनेट पेंशन |
| न्यूनतम पेंशन |
कम से कम 7,500 रुपये महीना (10 साल की सर्विस पर) |
| 10 साल से कम |
पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा |
इसके अलावा, परिवार के लिए फैमिली पेंशन की सुविधा भी दी गई है, जो मिलने वाली पेंशन का 60% और महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ होगी।
किसे मिलेगा लाभ और क्या है आवेदन की समय सीमा?
यह योजना उन राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सेवा शुरू की थी। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों का स्टाफ भी शामिल है। पात्र कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक इस संशोधित योजना को चुनने का विकल्प दे सकते हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से पिछली तारीख (retrospectively) से लागू होगी।
पैसे जमा करने और रिफंड के क्या नियम हैं?
संशोधित योजना चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय PFRDA से मिलने वाले अपने कुल NPS कॉर्पस का 60% हिस्सा सरकार के पास जमा करना होगा। बाकी 40% हिस्से से एन्युइटी खरीदी जाएगी, जिसे राज्य द्वारा दी जाने वाली पेंशन में एडजस्ट किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने पहले NPS कॉर्पस से पैसे निकाले हैं, तो उन्हें 10% ब्याज के साथ वापस जमा करना होगा, वरना पेंशन लाभ कम हो सकते हैं। जो कर्मचारी इस्तीफा देंगे, वे इस संशोधित योजना के पात्र नहीं होंगे और मौजूदा NPS में ही रहेंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
संशोधित NPS चुनने की आखिरी तारीख क्या है?
पात्र सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक इस संशोधित पेंशन योजना को चुनने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।
क्या यह योजना जिला परिषद और कॉलेज स्टाफ पर भी लागू है?
हाँ, यह योजना जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों के स्टाफ पर भी लागू होगी।