Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने पशु तस्करी को रोकने के लिए अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि जो गैंग या लोग बार-बार पशु तस्करी में शामिल पाए जाएंगे, उन पर MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध निय
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने पशु तस्करी को रोकने के लिए अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि जो गैंग या लोग बार-बार पशु तस्करी में शामिल पाए जाएंगे, उन पर MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत कार्रवाई होगी। यह आदेश 21 मई 2026 को जारी किए गए हैं, क्योंकि 28 से 30 मई के बीच ईद-उल-अजहा का त्योहार है, जिस दौरान पशुओं की तस्करी और अवैध कटाई की आशंका रहती है।
तस्करी रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
सरकार ने पशु तस्करी रोकने के लिए कई स्तरों पर तैयारी की है। बॉर्डर इलाकों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस, ट्रांसपोर्ट और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर जॉइंट चेक-पोस्ट बनाएं। साथ ही, सभी नगर निगमों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को अपने इलाके के अवैध और बिना लाइसेंस वाले बूचड़खानों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस और प्रशासन की अलग-अलग टीमें (Flying Squads) भी बनाई जाएंगी जो सड़कों पर निगरानी रखेंगी।
आम जनता और ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए क्या नियम हैं?
ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश मिला है कि वे पशुओं को ले जा रहे वाहनों की नियमित जांच करें और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें। आम नागरिक अगर कहीं भी अवैध पशु तस्करी या बूचड़खाने देखते हैं, तो वे डायल 112 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, जिस पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर और पशुपालन विभाग में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, जिनके संपर्क नंबर जनता के लिए उपलब्ध होंगे।
धार्मिक उद्देश्यों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं?
सरकार ने साफ किया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए जिन अस्थायी बूचड़खानों की अनुमति दी जाएगी, उन्हें साफ-सफाई और बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह पूरा कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत उठाया गया है, जो पशु नस्लों के संरक्षण और उनकी हत्या पर रोक से जुड़ा है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं और कुरैशी जमात ने भी लोगों से इन नए सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पशु तस्करी पर MCOCA कब लागू होगा?
महाराष्ट्र गृह विभाग के 21 मई 2026 के आदेश के अनुसार, जो व्यक्ति या गैंग व्यवस्थित तरीके से और बार-बार पशु तस्करी में शामिल होंगे, उन पर MCOCA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पशु तस्करी की शिकायत कहां करें?
पशु तस्करी, अवैध परिवहन या बिना लाइसेंस वाले बूचड़खानों की शिकायत के लिए नागरिक डायल 112 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं।