Maharashtra में Adani Group के दो प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, रायगढ़ और अमरावती में करीब 83,700 वर्ग फुट वन भूमि का होगा इस्तेमाल

Maharashtra: राज्य सरकार ने Adani Group की दो कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 83,700 वर्ग फुट वन भूमि (forest land) के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के वन विभाग ने सोमवार, 10 अगस्त 2026 को दो अलग-अलग सरकारी

Maharashtra: राज्य सरकार ने Adani Group की दो कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 83,700 वर्ग फुट वन भूमि (forest land) के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के वन विभाग ने सोमवार, 10 अगस्त 2026 को दो अलग-अलग सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी कर यह मंजूरी दी। इसमें रायगढ़ में सीमेंट टर्मिनल और अमरावती में गैस पाइपलाइन का काम शामिल है।

रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के शाहपुर और शाहबाज़ गांवों में Adani Cementation Limited का सीमेंट टर्मिनल बनेगा। इसके लिए करीब 69,933 वर्ग फुट जमीन दी गई है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट और मैंग्रोव वन शामिल हैं। इस जगह पर बर्थिंग जेटी, कन्वेयर कॉरिडोर और अप्रोच रोड बनाया जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें 158 मैंग्रोव के पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी।

वहीं दूसरी ओर, Adani Total Gas Limited को अमरावती शहर और आसपास के इलाकों में नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए मंजूरी मिली है। इसके लिए अमरावती जिले के मुंड निशंकराव, शिरपुर, महुली चोर, वरूडा, बडनेरा, कसबा और वडली जैसे इलाकों में करीब 13,788 वर्ग फुट वन भूमि का इस्तेमाल होगा। यह पाइपलाइन बोरी गांव (SV-20) से अमरावती बस डिपो तक स्टील पाइपलाइन के जरिए बिछाई जाएगी।

सरकार ने इन मंजूरियों के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। वन विभाग के अधिकारियों को इन क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के आने-जाने की पूरी सुविधा देनी होगी, वरना अनुमति वापस ली जा सकती है। इसके अलावा, Adani Total Gas Limited को इस मंजूरी के आदेश की पूरी जानकारी एक अंग्रेजी और एक मराठी अखबार में छपवानी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अमरावती प्रोजेक्ट के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जरूरी क्लियरेंस की दोबारा पुष्टि करनी होगी।