Maharashtra में फूड सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, Domino’s समेत 13 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड
Maharashtra: राज्य में खाने-पीने की चीजों की शुद्धता और साफ-सफाई को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने चार जिलों में कुल 13 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इन द
Maharashtra: राज्य में खाने-पीने की चीजों की शुद्धता और साफ-सफाई को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने चार जिलों में कुल 13 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इन दुकानों में मशहूर पिज्जा चेन Domino’s के चार आउटलेट्स भी शामिल हैं, जहाँ भारी गड़बड़ियाँ पाई गईं।
यह पूरी कार्रवाई FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो मई 2026 से शुरू हुआ था। विभाग का मकसद लोगों को सुरक्षित खाना देना और ‘ईट राइट’ कल्चर को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि असुरक्षित खाने के मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
11 अगस्त 2026 को खासतौर पर चेन रेस्टोरेंट्स की जांच की गई। इस दौरान मुंबई के विले पारले वेस्ट, बोरीवली वेस्ट और घाटकोपर के आर-सिटी मॉल स्थित Domino’s आउटलेट्स के साथ-साथ सतारा के मलकापुर आउटलेट में गंभीर कमियां मिलीं। यहाँ पानी की जांच न होना, खाने को गलत तापमान पर रखना, पेस्ट कंट्रोल की कमी और कर्मचारियों की साफ-सफाई न होने जैसी समस्याएं पाई गईं। ये सभी कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 32(3) के तहत की गई हैं।
| शहर/जिला | प्रभावित प्रतिष्ठान | मुख्य समस्या |
|---|---|---|
| मुंबई | Domino’s (4 आउटलेट्स), मुंबई मेट्रो ढाबा, गुलशन दा पंजाबी ढाबा, मालाड स्थित एक आउटलेट | गंदगी, चूहों का जमावड़ा, खराब स्टोरेज और साफ-सफाई की कमी |
| नासिक | होटल सयाली, होटल छोटे मियां, मणि मार्ट, अभिषेक बेकरी, मोहनलाल नमकीन | अस्वास्थ्यकर किचन, पानी की समस्या और उपकरणों का रखरखाव न होना |
| पालघर | दक्ष (Daksh) | हाइजीन और सेफ्टी नियमों का उल्लंघन |
| सतारा | Domino’s (मलकापुर) | पेस्ट कंट्रोल और तापमान मॉनिटरिंग में कमी |
कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि लाइसेंस सस्पेंड होने का मतलब यह नहीं है कि दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई है। दुकानदारों को अपनी कमियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा और वे इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। इसके लिए हर मंगलवार को सुनवाई की जाती है, जहाँ यह देखा जाता है कि दुकान ने साफ-सफाई के नियमों को पूरा किया है या नहीं।