Maharashtra : राज्य के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में अब ग्राहकों को पता चलेगा कि वे असली पनीर खा रहे हैं या उसका विकल्प। Maharashtra Food and Drugs Administration (FDA) ने सख्त आदेश जारी किया है कि 1 मई 2026 से सभी फूड व
Maharashtra : राज्य के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में अब ग्राहकों को पता चलेगा कि वे असली पनीर खा रहे हैं या उसका विकल्प। Maharashtra Food and Drugs Administration (FDA) ने सख्त आदेश जारी किया है कि 1 मई 2026 से सभी फूड वेंडर्स को अपने मेन्यू में साफ तौर पर लिखना होगा कि उन्होंने Cheese Analogue का इस्तेमाल किया है या नहीं। इसके लिए 30 अप्रैल तक की डेडलाइन तय की गई है।
Cheese Analogue क्या है और यह नियम क्यों आया?
Cheese Analogue एक ऐसा उत्पाद है जो दिखने और स्वाद में पनीर या चीज जैसा होता है, लेकिन इसे दूध के बजाय वेजिटेबल ऑयल और अन्य चीजों से बनाया जाता है। इसमें असली पनीर जैसे पोषक तत्व नहीं होते हैं। FDA कमिश्नर Sridhar Dube Patil ने 20 अप्रैल 2026 को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि कई जगह ग्राहकों को बिना बताए इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि धोखाधड़ी है। यह नियम Food Safety and Standards Regulations 2011 के तहत लागू किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके।
नियम न मानने वालों पर क्या होगी कार्रवाई?
FDA ने साफ कर दिया है कि 1 मई 2026 से पूरे राज्य में चेकिंग अभियान शुरू होगा। जो भी होटल, कैटरर्स या फास्ट फूड वेंडर इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ Food Safety and Standards Act 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें सबसे बड़ा कदम उनके लाइसेंस को तुरंत सस्पेंड करना हो सकता है।
आम जनता के लिए जरूरी बातें और शिकायत का तरीका
FDA ने लोगों से अपील की है कि वे डेयरी उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ें। अगर किसी उत्पाद की कीमत जरूरत से बहुत कम है, तो वह Analogue हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वह विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 पर शिकायत कर सकता है।