Maharashtra में डांस बार के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के बहाने नहीं चल पाएंगे बार

Maharashtra: राज्य सरकार ने डांस बार चलाने वालों के लिए कानून को और सख्त कर दिया है। मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक नया बिल पास किया है, जिससे अब बार मालिक ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का सहारा लेकर नियमों से

Maharashtra: राज्य सरकार ने डांस बार चलाने वालों के लिए कानून को और सख्त कर दिया है। मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक नया बिल पास किया है, जिससे अब बार मालिक ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का सहारा लेकर नियमों से बच नहीं पाएंगे। इस कदम का मकसद उन बार्स पर लगाम लगाना है जो पुलिस एक्ट के तहत लाइसेंस लेकर चोरी-छिपे डांस बार चला रहे थे।

गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। उन्होंने बताया कि 2016 के डांस बार एक्ट के बाद कई बार मालिकों ने एक रास्ता निकाल लिया था। वे पुलिस एक्ट के तहत ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस ले लेते थे और फिर वहां डांस परफॉरमेंस करवाते थे। अब नए बदलाव के बाद ‘लाइव म्यूजिक परफॉरमेंस’ यानी ऑर्केस्ट्रा को भी 2016 के डांस बार एक्ट के दायरे में लाया गया है। इसका मतलब है कि अब होटल, रेस्टोरेंट और बार में लाइव म्यूजिक के लिए पुलिस एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें 2016 के सख्त कानून का पालन करना होगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था कि सरकार इस कानूनी कमी को दूर करेगी ताकि नियमों का सही पालन हो और वहां काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सुमित वानखेड़े ने सुझाव दिया कि इन जगहों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने सवाल उठाया कि क्या इस बिल से महिलाओं का शोषण पूरी तरह रुक पाएगा।

नियम तोड़ने वालों के लिए अब भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है:

उल्लंघन का प्रकार सजा जुर्माना
अश्लील डांस आयोजित करना या अनुमति देना 5 साल तक जेल 25 लाख रुपये तक
बिना लाइसेंस ऑर्केस्ट्रा चलाना या शर्त तोड़ना 3 साल तक जेल 10 लाख रुपये तक