Maharashtra में अब ऐप कैब और बाइक टैक्सी चलाने के लिए चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम
Maharashtra: राज्य में Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों के जरिए कैब या बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अब नियम कड़े हो गए हैं। 1 अगस्त 2026 से महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब ड्राइवरों
Maharashtra: राज्य में Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों के जरिए कैब या बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अब नियम कड़े हो गए हैं। 1 अगस्त 2026 से महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब ड्राइवरों के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) होना जरूरी होगा।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में बताया कि इस फैसले का मुख्य मकसद स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना और बिना परमिशन के चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी दायरे में लाना है। सरकार के मुताबिक राज्य में करीब 4 से 4.5 लाख बाइक टैक्सियाँ बिना किसी वैध अनुमति के चल रही थीं। अब इन ड्राइवरों को पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज लेना होगा। इस बैज को पाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस होना, पुलिस वेरिफिकेशन कराना और मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है।
नए नियमों के तहत अब आवेदन के लिए लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट की जगह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आयु, राष्ट्रीयता और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर कंपनियों को अब हर राइड पर सरकार को 5 रुपये देने होंगे और किराए का 2% हिस्सा ड्राइवरों के कल्याण कोष (Welfare Fund) में जमा करना होगा।
| नियम/सुविधा | विवरण |
|---|---|
| अनिवार्य दस्तावेज | महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट और PSV बैज |
| भाषा की शर्त | मराठी भाषा का ज्ञान जरूरी |
| सुरक्षा नियम | महिलाओं, छात्रों और नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान |
| कंपनी का शुल्क | 5 रुपये प्रति राइड + 2% कल्याण कोष में योगदान |
| प्रभावी तारीख | 1 अगस्त 2026 |
मुंबई रिक्शा यूनियन के नेता थंपी कुरियन ने कहा कि काली-पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए पहले से ही डोमिसाइल और मराठी भाषा की शर्तें थीं, अब उन्हीं नियमों को ऐप आधारित ड्राइवरों पर भी लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध रूप से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।