Maharashtra: राज्य सरकार ने अवैध बूचड़खानों और पशुओं की तस्करी रोकने के लिए कमर कस ली है। 28 मई को आने वाले बकरी ईद के त्योहार से पहले सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। अब उन लोगों और गिरोहों पर MCOCA जैसी सख्त कानून के तहत
Maharashtra: राज्य सरकार ने अवैध बूचड़खानों और पशुओं की तस्करी रोकने के लिए कमर कस ली है। 28 मई को आने वाले बकरी ईद के त्योहार से पहले सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। अब उन लोगों और गिरोहों पर MCOCA जैसी सख्त कानून के तहत कार्रवाई होगी जो बार-बार पशु तस्करी में शामिल पाए जाएंगे।
अवैध बूचड़खानों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
मुख्य सचिव Rajesh Agrawal ने इस संबंध में बैठक की और सख्त निर्देश दिए। सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को अपने इलाके के बिना लाइसेंस वाले बूचड़खानों की पहचान कर उन पर एक्शन लेने को कहा गया है। Transport Department को भी निर्देश मिला है कि वे संदिग्ध वाहनों की जांच करें और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।
आम जनता और समुदाय के लिए क्या निर्देश हैं?
पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है, जिस पर पशु तस्करी या अवैध बूचड़खानों की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। मुस्लिम समुदाय के नेताओं और Qureshi Jamats ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। MLA Amin Patel और Rais Shaikh ने कहा कि कुर्बानी की जगह ढकी होनी चाहिए ताकि दूसरों की भावनाओं का सम्मान हो सके।
मुंबई में ईद के लिए क्या इंतजाम हुए हैं?
BMC ने मुंबई में धार्मिक पशु बलि के लिए 109 जगहें तय की हैं। ये इंतजाम 28 से 30 मई के बीच रहेंगे। सरकार ने साफ किया है कि अस्थायी बूचड़खानों में साफ-सफाई और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अवैध पशु तस्करी करने वालों पर कौन सा सख्त कानून लगेगा?
जो लोग या गिरोह बार-बार संगठित पशु तस्करी में शामिल पाए जाएंगे, उन पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में कुर्बानी के लिए कितनी जगह तय की गई हैं?
BMC ने बकरी ईद (28-30 मई) के दौरान धार्मिक पशु बलि के लिए मुंबई में कुल 109 स्थान निर्धारित किए हैं।