UP: लखनऊ की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मानसी गौतम नाम की महिला ने हजरतगंज महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उनके
UP: लखनऊ की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मानसी गौतम नाम की महिला ने हजरतगंज महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।
मानसी गौतम ने क्या आरोप लगाए हैं?
पीड़िता मानसी गौतम ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति और ससुराल के लोग उन्हें दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई और अंत में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने हजरतगंज महिला थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
दहेज उत्पीड़न के मामलों में क्या हैं नए नियम?
उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मार्च 2026 में एक आदेश जारी किया था। इस नियम के मुताबिक, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे 31 तरह के मामलों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करेगी। अब ऐसे मामलों में पीड़ित को पहले अदालत में शिकायत करनी होगी और कोर्ट के आदेश के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। इस बदलाव का मकसद झूठी शिकायतों को रोकना और न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ के इस मामले में शिकायत किसने दर्ज कराई है?
लखनऊ की रहने वाली मानसी गौतम ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने के आरोप में हजरतगंज महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
यूपी पुलिस के नए नियमों के अनुसार दहेज के मामलों में FIR कैसे होगी?
मार्च 2026 के डीजीपी आदेश के अनुसार, अब दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करेगी। पीड़ित को पहले कोर्ट जाना होगा और अदालत के आदेश मिलने पर ही FIR दर्ज की जाएगी।