Lucknow के Sparrow Resort में हर्ष फायरिंग मामला, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी निलंबित
Lucknow: राजधानी के मोहनलालगंज इलाके में स्थित Sparrow Resort में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में ला
Lucknow: राजधानी के मोहनलालगंज इलाके में स्थित Sparrow Resort में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
यह पूरी घटना 19 जुलाई, 2026 की रात की है। मदाखेड़ा स्थित Sparrow Resort में गौरव शर्मा के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जिसे रिंकू उर्फ आशीष तिवारी ने बुक किया था। आरोप है कि गौरव शर्मा ने नशे की हालत में अपनी पिस्तौल से कई राउंड हवाई फायरिंग की। जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने इस फायरिंग का विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट भी की गई।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को 21 जुलाई को जेल भेज दिया। गौरव शर्मा लखनऊ के मशहूर ‘शर्मा चाय’ के मालिक का बेटा है। इसके बाद 22 जुलाई को पुलिस ने दो और आरोपियों, अभिषेक सिंह यादव और प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी छात्र हैं और अब जेल में हैं।
रिजॉर्ट के मेंटेनेंस कर्मचारी जितेंद्र सिंह की शिकायत पर मोहनलालगंज थाने में 2 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को मौके से चार खाली कारतूस मिले हैं, लेकिन जिस हथियार से फायरिंग हुई, वह अभी तक बरामद नहीं हो पाया है।
इस मामले में विभागीय कार्रवाई भी हुई है। एसीपी मोहनलालगंज की जांच के बाद कनकहा चौकी इंचार्ज और उपनिरीक्षक निमेश दुबे को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नियमों के मुताबिक, हर्ष फायरिंग आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन है। इसमें दोषियों को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही, ऐसे मामलों में शस्त्र लाइसेंस रद्द करने और हथियार जब्त करने का प्रावधान है।