UP: लखनऊ के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में 8 नामी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है।
UP: लखनऊ के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में 8 नामी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इन स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन स्कूलों को मिला नोटिस और क्या है कार्रवाई
जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राकेश कुमार ने बताया कि अभिभावकों की ओर से 20 स्कूलों के खिलाफ 28 शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद 8 स्कूलों में फीस नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन स्कूलों को 1 जून तक अपना जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ अर्थदंड क्यों न लगाया जाए। इनमें एलन हाउस पब्लिक स्कूल, सीलवती आइडियल पब्लिक स्कूल (रामनगर), आश्रम एकेडमी (कृष्णानगर), हुकुम सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज (इंदिरानगर), सेंट डोमिनिक इंटर कॉलेज, सेठ एमआर जयपुरिया (गोयल कैंपस), ब्राइट वे इंटर कॉलेज (जानकीपुरम) और केजे मॉडर्न पब्लिक स्कूल शामिल हैं।
फीस और यूनिफॉर्म को लेकर क्या हैं नियम
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत स्कूलों के लिए कड़े नियम तय हैं। कोई भी स्कूल सालाना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता है। साथ ही, स्कूल पांच साल तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते और न ही छात्रों को किसी खास दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं। डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
शिकायतों के लिए कौन हैं जिम्मेदार अधिकारी
फीस से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। अतिरिक्त जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) ज्योति गौतम और जिला विद्यालय निरीक्षक को इस जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। समिति की जांच में दो स्कूलों ने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने बढ़ी हुई फीस को अगले महीने के शुल्क में एडजस्ट करने का भरोसा दिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लखनऊ के किन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है
नोटिस पाने वाले स्कूलों में एलन हाउस, सीलवती आइडियल, आश्रम एकेडमी, हुकुम सिंह मेमोरियल, सेंट डोमिनिक, सेठ एमआर जयपुरिया, ब्राइट वे और केजे मॉडर्न पब्लिक स्कूल शामिल हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर क्या कार्रवाई होगी
नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।