Lucknow में मलिहाबाद का हिस्ट्रीशीटर जिला बदर, 6 महीने तक कमिश्नरेट क्षेत्र में नहीं कर सकेगा प्रवेश

Lucknow: लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इलाके में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी अजीत कुमार उर्फ पिंटू को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। अब वह

Lucknow: लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इलाके में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी अजीत कुमार उर्फ पिंटू को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। अब वह इस समय के दौरान लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अंदर नहीं आ सकेगा।

पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत यह कदम उठाया गया है। इस कानून के मुताबिक, किसी भी अपराधी को उसके निवास स्थान वाले जिले से बाहर कर दिया जाता है ताकि वह वहां के लोगों में दहशत न फैला सके और कानून व्यवस्था को प्रभावित न करे।

नियमों के अनुसार, जिला बदर किए गए व्यक्ति को निर्धारित समय तक जिले और उसके आस-पास की सीमाओं से बाहर रहना पड़ता है। अगर कोई अपराधी इस आदेश का उल्लंघन करता है और वापस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो साल तक की जेल हो सकती है।

बता दें कि साल 2020 में नियमों में हुए बदलाव के बाद अब किसी बदमाश को जिला बदर करने के लिए केवल गंभीर धाराओं के मुकदमे होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी इलाके में दहशत फैलाता है या गलत तरीके से आर्थिक लाभ लेता है, तो थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर उसे भी जिला बदर किया जा सकता है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है, जिसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।