Lucknow में अब फायर NOC के बिना पास नहीं होगा बिल्डिंग का नक्शा, LDA ने बदले नियम
Lucknow: लखनऊ में अब घर या दुकान का नक्शा पास कराना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों के लिए फायर एनओसी (Fire NOC) अनि
Lucknow: लखनऊ में अब घर या दुकान का नक्शा पास कराना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों के लिए फायर एनओसी (Fire NOC) अनिवार्य कर दी गई है। बिना इस सर्टिफिकेट के नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
यह फैसला शहर में हाल ही में हुई आग की घटनाओं, खासकर अलीगंज हादसे के बाद लिया गया है ताकि लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 28 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए, जो तुरंत लागू हो गए हैं। अब सभी को उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा एवं आपात सेवा अधिनियम 2022 और नियमावली 2024 का पालन करना होगा।
नए नियमों के मुताबिक, जिन भवनों के लिए फायर एनओसी जरूरी है, उन्हें अग्निशमन विभाग से वैध सर्टिफिकेट लेना होगा। पहले 15 मीटर से कम ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भवनों को इसमें छूट मिलती थी, लेकिन अब वह छूट खत्म कर दी गई है।
छोटे होटल, स्कूल, अस्पताल और कोचिंग सेंटर जैसे भवनों के मालिकों को नक्शा पास कराते समय अग्नि और बिजली सुरक्षा का एक शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही, नक्शा पास होने के तीन महीने के भीतर उन्हें फायर ऑडिट या अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
| प्रभावित भवन/संस्थाएं | नियम और शर्तें |
|---|---|
| व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, होटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, बैंक, सिनेमा, जिम, बैंक्वेट हॉल | फायर एनओसी के बिना नक्शा पास नहीं होगा |
| 15 मीटर से कम ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन | शपथ पत्र देना होगा और 3 महीने में फायर ऑडिट कराना होगा |
नगर विकास विभाग ने अब सभी विकास प्राधिकरणों से उन भवनों की सूची मांगी है जहां फायर एनओसी अनिवार्य है। LDA पूरे शहर में इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराने जा रहा है। इस ऑडिट में जिन भवनों को 10 में से 5 से कम अंक मिलेंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।