Lucknow में LDA ने ढहाया अवैध कॉम्प्लेक्स, जून में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बड़ी कार्रवाई
Lucknow: लखनऊ के अलीगंज इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई उस बिल्डिंग के खिलाफ की गई जहां पिछले महीने भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। शुक्रवार सुबह कर
Lucknow: लखनऊ के अलीगंज इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई उस बिल्डिंग के खिलाफ की गई जहां पिछले महीने भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया गया।
दरअसल, 22 जून 2026 को इस तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी, जिसमें ज्यादातर छात्र मारे गए थे। इस हादसे के तुरंत बाद 23 जून को LDA ने यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 27(1) के तहत मालिक को नोटिस भेजा था। 10 जुलाई को आपत्तियों को सुनने के बाद LDA ने इस निर्माण को अवैध घोषित कर दिया और मालिक को 15 दिन का समय दिया था।
प्रशासन के मुताबिक, यह बिल्डिंग सिर्फ रहने (Residential) के लिए मंजूर थी, लेकिन यहां कमर्शियल काम चल रहे थे। यहां पेट क्लिनिक, गेमिंग जोन, 3D एनिमेशन सेंटर और आईटी ऑफिस जैसे कई संस्थान चल रहे थे। जांच में सामने आया कि बिल्डिंग में आग से बचने के इंतजाम और इमरजेंसी एग्जिट की भारी कमी थी।
दूसरी तरफ, बिल्डिंग के मालिक एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि उन्हें 25 जुलाई की शाम तक का समय था और पुलिस ने 20 जुलाई को उन्हें खुद ही अवैध हिस्सा हटाने की अनुमति दी थी। हालांकि, LDA अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा खत्म होने के कारण यह कदम उठाना जरूरी था।
इस पूरे मामले में यूपी सरकार ने SIT का गठन किया है। अलीगंज पुलिस ने culpable homicide और जान जोखिम में डालने की धाराओं में केस दर्ज कर बिल्डिंग मालिक और किरायेदारों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं।