UP : लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित लक्ष्य हाइट्स अपार्टमेंट के निवासी इन दिनों परेशान हैं। यहां के लोगों ने सोसाइटी में सुविधाओं की कमी और मैनेजमेंट में पारदर्शिता न होने को लेकर अपनी आवाज उठाई है। निवासियों
UP : लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित लक्ष्य हाइट्स अपार्टमेंट के निवासी इन दिनों परेशान हैं। यहां के लोगों ने सोसाइटी में सुविधाओं की कमी और मैनेजमेंट में पारदर्शिता न होने को लेकर अपनी आवाज उठाई है। निवासियों का कहना है कि कई जरूरी मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, जिन्हें सुलझाया नहीं जा रहा है।
लक्ष्य हाइट्स में क्या हैं मुख्य समस्याएं और मांगें
अपार्टमेंट के निवासियों ने मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। लक्ष्य हाइट्स में कुल 5 टावर हैं और 312 फ्लैट्स हैं, जहां 2 BHK से लेकर 3.5 BHK तक के घर हैं। यहां जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन उनके रखरखाव और प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।
लखनऊ में हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए क्या हैं नियम
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर की 15 मीटर से ऊंची और 5 साल से पुरानी इमारतों के लिए सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। यह नियम हर पांच साल में ऑडिट कराने का है, ताकि इमारतों की मजबूती जांची जा सके। इसके अलावा, यूपी सरकार ने हाई-राइज बिल्डिंग्स में आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए लखनऊ समेत 11 शहरों में आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 327.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
किरायेदारों का वेरिफिकेशन और सुरक्षा नियम
लखनऊ पुलिस ने शहर की सुरक्षा के लिए ‘ऑपरेशन पहचान’ शुरू किया है। इसके तहत अब सभी किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो गया है। मकान मालिकों को किरायेदार के दस्तावेजों की कॉपी रखनी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह कदम शहरी सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लक्ष्य हाइट्स अपार्टमेंट कहां स्थित है और इसमें कितने फ्लैट हैं?
यह अपार्टमेंट लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बक्कास रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसमें कुल 5 टावर हैं और 312 आवासीय इकाइयां हैं, जिनमें 2, 3 और 3.5 BHK के विकल्प उपलब्ध हैं।
लखनऊ में पुरानी ऊंची इमारतों के लिए LDA का क्या नियम है?
LDA ने 15 मीटर से अधिक ऊंची और 5 साल से पुरानी इमारतों के लिए हर पांच साल में स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसका खर्च बिल्डिंग मालिकों को उठाना होगा।