Lucknow में चेक बाउंस मामले में कोर्ट से बच रहा था शख्स, जानकीपुरम पुलिस ने रात 11 बजे घर से दबोचा

Lucknow: जानकीपुरम पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह शख्स चेक बाउंस के मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में लिया। पुलिस

Lucknow: जानकीपुरम पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह शख्स चेक बाउंस के मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में लिया।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अमन राज है, जो सती प्रसाद का बेटा है। अमन राज लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-3 स्थित मकान नंबर 31372 का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष है। पुलिस ने उसे 15 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे उसके निवास से गिरफ्तार किया।

कानूनी जानकारों के अनुसार, चेक बाउंस का मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आता है, जो एक आपराधिक अपराध है। जब कोई व्यक्ति कोर्ट के समन के बाद भी पेश नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। अगर व्यक्ति फिर भी नहीं आता, तो गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाता है, जिसके तहत पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करती है।

ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना, या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। हालांकि, अगर अभियुक्त शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लेता है और पैसा वापस कर देता है, तो वह जेल की सजा से बच सकता है।