Lucknow हाईकोर्ट ने BSA हरदोई को तलब किया, ₹30 हजार का जुर्माना लगाकर मांगा जवाब

UP/Hardoi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी करने पर BSA को तलब किया है और उन पर कुल 30 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अब उन्हें अदालत

UP/Hardoi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेशों की अनदेखी करने पर BSA को तलब किया है और उन पर कुल 30 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अब उन्हें अदालत में पेश होकर इस लापरवाही का जवाब देना होगा।

यह पूरा मामला अंकित कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पाया कि BSA ने कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन नहीं किया। दरअसल, BSA को एक मामले में जांच अधिकारी बनाया गया था और उन्हें 4 अगस्त 2025 तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

कोर्ट ने पहले 14 जुलाई 2026 को भी BSA पर 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। लेकिन जब न तो जांच रिपोर्ट सौंपी गई और न ही पिछले जुर्माने की रकम जमा की गई, तो अदालत ने 25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना और जोड़ दिया। अब कुल 30 हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है, जिसमें से 10 हजार रुपये याचिकाकर्ता को देने का निर्देश है।

लखनऊ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी वजह से अब BSA के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को होगी, जिस दिन BSA को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच रिपोर्ट और जुर्माने पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा।