Sultanpur: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, विवेचक को केस डायरी के साथ 22 जुलाई को तलब किया

UP/Sultanpur : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुल्तानपुर के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करौंदी कला थाने में दर्ज एक FIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याची धीरज की गिरफ्तारी और किसी भी दंडात्म

UP/Sultanpur : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुल्तानपुर के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करौंदी कला थाने में दर्ज एक FIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याची धीरज की गिरफ्तारी और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह मामला सुल्तानपुर के करौंदी कला पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहाँ धीरज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। धीरज ने इस FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच अधिकारी यानी विवेचक को तलब किया है।

अदालत ने आदेश दिया है कि विवेचक 22 जुलाई को पूरी केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश हों। अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिसमें पुलिस को केस की पूरी डिटेल कोर्ट के सामने रखनी होगी।