Lucknow: पूर्व कुलपति प्रो. महरुख मिर्जा की बर्खास्तगी रद्द, हाईकोर्ट ने दिए बहाली और वेतन भुगतान के आदेश

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर महरुख मिर्जा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अब उन्हें द

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर महरुख मिर्जा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अब उन्हें दोबारा सेवा में बहाल करने और नियमों के हिसाब से उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने इस मामले में कहा कि जांच समिति ने जो नतीजे निकाले थे, वे सिर्फ अनुमान पर आधारित थे। इसी वजह से कोर्ट ने बर्खास्तगी के फैसले को गलत माना। प्रो. महरुख मिर्जा पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध कर चुके थे। उन्होंने वेतन रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें अपनी नौकरी और बकाया वेतन वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।