Lucknow में फेसबुक पर दोस्ती कर लूटने वाली महिला और साथी को 7 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Lucknow/Lucknow: फेसबुक पर दोस्ती कर जाल में फंसाने और जहर देकर लूटपाट करने वाली महिला अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित कुमार को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने दोनों दोषियों को 7 साल की कैद और
Lucknow/Lucknow: फेसबुक पर दोस्ती कर जाल में फंसाने और जहर देकर लूटपाट करने वाली महिला अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित कुमार को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने दोनों दोषियों को 7 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला सोशल मीडिया के जरिए ठगी और लूट से जुड़ा था।
घटना की शुरुआत तब हुई जब कन्नौज की रहने वाली अंकिता खटेरिया ने फेसबुक पर नागेंद्र सिंह से दोस्ती की और उन्हें फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया। वहां अंकिता ने उन्हें बर्गर और पानी की बोतल दी। नागेंद्र सिंह व्रत होने की वजह से बर्गर नहीं खाए, लेकिन पानी पीते ही वे बेहोश हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर अंकिता ने उनके गले की चेन, सोने का कड़ा और हीरे की अंगूठी लूट ली और मौके से फरार हो गई।
बेहोश हालत में नागेंद्र सिंह को पुलिस और मॉल के कर्मचारियों की मदद से राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। इस मामले की एफआईआर 18 अप्रैल 2023 को गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 19 अप्रैल 2023 को गांधी सेतु ओवर ब्रिज के नीचे से स्कूटी सवार अंकिता और उसके साथी अमित कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया सारा सामान भी बरामद कर लिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में इस मामले की पैरवी की और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।