Lucknow में कोर्ट के आदेश पर रेस्टोरेंट मालिकों पर FIR, रसोइये की मौत का मामला

Lucknow: राजधानी के कृष्णानगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह पूरा मामला कान्हा रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक रसोइये की करंट लगने से हुई मौत से जुड़ा है. पुलिस ने अ

Lucknow: राजधानी के कृष्णानगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह पूरा मामला कान्हा रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक रसोइये की करंट लगने से हुई मौत से जुड़ा है. पुलिस ने अब अदालत के निर्देश के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना 30 जून 2025 की है, जब कान्हा रेस्टोरेंट में रसोइया छोटे लाल शटर बंद कर रहा था. इसी दौरान उसे जोरदार करंट लगा और उसकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी रामवती ने रेस्टोरेंट मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था और न्याय की मांग की थी.

पीड़िता रामवती का आरोप है कि घटना के तीन महीने बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी. उन्होंने न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और लखनऊ के पुलिस आयुक्त से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली. रामवती ने यह भी आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट संचालक राजनीतिक रसूख रखते हैं और उन्होंने उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.

अंत में पीड़ित महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (कक्ष संख्या-7) की अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए. इसके बाद कृष्णानगर पुलिस ने बीते बुधवार, 21 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत रेस्टोरेंट मालिक करण और निखिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.