UP : लखनऊ का चौक इलाका अपनी तंग गलियों और लजीज स्ट्रीट फूड के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के स्टॉल्स पर मिलने वाला खाना न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि इसमें लखनऊ की पुरानी संस्कृति की झलक भी मिलती है।
UP : लखनऊ का चौक इलाका अपनी तंग गलियों और लजीज स्ट्रीट फूड के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के स्टॉल्स पर मिलने वाला खाना न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि इसमें लखनऊ की पुरानी संस्कृति की झलक भी मिलती है। अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं, तो चौक के ये 5 स्ट्रीट फूड आपको जरूर पसंद आएंगे।
चौक के मशहूर स्ट्रीट फूड और उनकी खासियत
चौक क्षेत्र में कई ऐसी दुकानें और स्टॉल्स हैं जहां का स्ट्रीट फूड चखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां का खाना अपनी खास रेसिपी और स्थानीय मसालों के लिए जाना जाता है। ये व्यंजन स्थानीय परंपराओं को संजोए हुए हैं और यहां आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस नियमों में क्या बदलाव हुए
उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे विक्रेताओं के लिए खाद्य लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नगर निगम या स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को अपने आप FSSAI में पंजीकृत माना जाएगा। अब उन्हें हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की सख्ती
FSDA लखनऊ मिलावटी खाने की बिक्री रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। दिसंबर 2024 में 65 दुकानों पर 30 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, फरवरी 2026 में होली से पहले एक गोदाम से करीब एक क्विंटल एक्सपायर्ड सोन पापड़ी जब्त की गई थी। प्रशासन का लक्ष्य सभी स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा मानकों के दायरे में लाना है ताकि लोगों को शुद्ध खाना मिले।
Frequently Asked Questions (FAQs)
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए लाइसेंस का नया नियम क्या है?
1 अप्रैल 2026 से नगर निगम या स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड विक्रेताओं को स्वतः FSSAI में पंजीकृत माना जाएगा और वार्षिक रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी।
खाद्य पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया है।