Lucknow: अंसल प्रॉपर्टीज मामले की NCLT में सुनवाई कल होगी, 2 जुलाई की तारीख बदली
Lucknow: लखनऊ में अंसल प्रॉपर्टीज के दिवालियापन मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है। NCLT में इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई 2026 को होनी थी, लेकिन अब इसे टालकर 3 जुलाई 2026 कर दिया गया है। दरअसल, पिछली बार 15 मई को मामले का नंबर
Lucknow: लखनऊ में अंसल प्रॉपर्टीज के दिवालियापन मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है। NCLT में इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई 2026 को होनी थी, लेकिन अब इसे टालकर 3 जुलाई 2026 कर दिया गया है। दरअसल, पिछली बार 15 मई को मामले का नंबर नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से अब यह सुनवाई कल होगी।
इस पूरे मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और हजारों घर खरीदार शामिल हैं। LDA का दावा है कि अंसल एपीआई ने हाई-टेक टाउनशिप नीति का उल्लंघन किया है और करीब 4500 करोड़ रुपये का बकाया है। NCLAT ने पहले ही साफ किया था कि LDA का पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। वहीं, सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 5,000 आवंटी भी इस कानूनी लड़ाई से प्रभावित हैं, जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) को तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही आवंटियों को भी अपने कानूनी अधिकारों के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी है।
इस केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां नीचे दी गई टेबल में देखें:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अगली सुनवाई की तारीख | 3 जुलाई, 2026 |
| प्रभावित आवंटी | लगभग 5,000 (सुशांत गोल्फ सिटी) |
| LDA का बकाया दावा | करीब ₹4500 करोड़ |
| IL&FS का दावा | ₹257.43 करोड़ (डिफ़ॉल्ट) |
| IRP का नाम | नवनीत कुमार गुप्ता |
| CIRP का दायरा | लखनऊ (मदर सिटी, गोल्फ प्लॉट) और राजस्थान की परियोजनाएं |
हाल ही में 2 जून 2026 को एक रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि बिल्डर ने आवंटियों के अरबों रुपये के प्लॉट LDA के पास गिरवी रख दिए थे। अब सबकी नजरें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि कोर्ट इस दिशा में क्या कदम उठाता है।