Lucknow में अग्निकांड वाले अवैध कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर, 25 जुलाई को LDA करेगा ध्वस्तीकरण
Lucknow: अलीगंज इलाके में भीषण आग लगने से चर्चा में आए अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अब गिराया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 25 जुलाई, 2026 को इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। कॉम्प्लेक्स के मालिकों
Lucknow: अलीगंज इलाके में भीषण आग लगने से चर्चा में आए अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अब गिराया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 25 जुलाई, 2026 को इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। कॉम्प्लेक्स के मालिकों ने अब तक इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में कोई अपील नहीं की है, जिसके बाद अब ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी हो चुकी है।
इस कॉम्प्लेक्स में 22 जून, 2026 को आग लगी थी, जिसमें 15 युवाओं की जान चली गई थी। जांच में पता चला कि बिल्डिंग का नक्शा सिर्फ रहने (आवासीय) के लिए पास हुआ था, लेकिन वहां दुकान और ऑफिस जैसे व्यावसायिक काम चल रहे थे। साथ ही, बिल्डिंग में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया गया था। भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ल ने बिजली विभाग से फर्जी एनओसी भी ली थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
LDA के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने 10 जुलाई, 2026 को ही इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया था। मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्राधिकरण खुद इसे ध्वस्त करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में आने वाला सारा खर्चा भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा।
इतना ही नहीं, वीरेंद्र शुक्ल के अलीगंज में स्थित एक और अवैध कॉम्प्लेक्स पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसे दिए गए नोटिस की मियाद भी पूरी हो चुकी है। फिलहाल जले हुए कॉम्प्लेक्स से लोग अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं।
LDA अब अवैध निर्माणों को लेकर अपनी नीति बदल रहा है। अब सिर्फ बिल्डिंग सील करने या गिराने तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CDM) कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत दोषियों को 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।