UP : लखनऊ के अलीगंज इलाके में हनुमान मंदिर के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने गुरुवार को बड़ा अभियान चलाकर सड़क किनारे बनी 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सड़क को चौड़ा करन
UP : लखनऊ के अलीगंज इलाके में हनुमान मंदिर के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने गुरुवार को बड़ा अभियान चलाकर सड़क किनारे बनी 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सड़क को चौड़ा करने के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान शुक्रवार, 12 जून को भी जारी रहेगा।
सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की मुख्य बातें क्या हैं?
यह सड़क चौड़ीकरण अलीगंज हनुमान मंदिर से लेकर नीरा नर्सिंग होम तक किया जा रहा है। PWD इस सड़क को 10 मीटर चौड़ा करेगा, जिससे इलाके में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। इस पूरी परियोजना पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सड़क के साथ-साथ जल निकासी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा ताकि बारिश में पानी न भरे। यातायात को ध्यान में रखते हुए निर्माण का काम रात के समय किया जाएगा।
दुकानदारों को नोटिस और मुआवजे का क्या नियम है?
PWD के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि यह जमीन विभाग की है, इसलिए अतिक्रमण करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विभाग ने 23 मार्च 2026 को ही दुकानदारों को 15 दिन का नोटिस दे दिया था, जिसकी समय सीमा 9 अप्रैल को खत्म हो गई थी। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 से 70 व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। कुछ दुकानदार कोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, इसलिए अब काम में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
स्थानीय लोगों और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?
इलाके के निवासी और यात्री इस फैसले से खुश हैं क्योंकि सड़क चौड़ी होने से जाम से राहत मिलेगी। दूसरी ओर, प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानें दशकों पुरानी हैं और उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी। फिलहाल जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से चल रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अलीगंज हनुमान मंदिर सड़क चौड़ीकरण का दायरा क्या है?
यह सड़क अलीगंज हनुमान मंदिर से नीरा नर्सिंग होम तक चौड़ी की जा रही है। इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इस पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
क्या प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा मिलेगा?
नहीं, PWD के अधिशासी अभियंता के अनुसार यह जमीन विभाग की है और अवैध अतिक्रमण हटाने के कारण किसी भी दुकानदार को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।