Lucknow: अलीगंज अग्निकांड मामले में LDA कोर्ट में सुनवाई, अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी

Lucknow: अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की विहित अधिकारी कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने भवन म

Lucknow: अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की विहित अधिकारी कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने भवन मालिक के वकील को जवाब देने के लिए एक दिन का समय और दिया है, जिसके बाद बुधवार 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

इस बीच LDA प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण को गिराने का डिमोलिशन ऑर्डर जारी करने का निर्णय लिया है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस आदेश में निर्माणकर्ता को खुद बिल्डिंग गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर तय समय में बिल्डिंग नहीं गिराई गई, तो 15वें दिन LDA खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

बता दें कि 22 जून 2026 को इस बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी और 9 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकार व LDA को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक SOP बनाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने आवासीय परिसर में कमर्शियल बिजली कनेक्शन देने पर भी सवाल उठाए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होगी।

वहीं, दो सदस्यीय SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। SIT की रिपोर्ट में बिजली विभाग और LDA के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला है कि बिल्डिंग में 20 किलोवाट स्वीकृत भार के मुकाबले 35 किलोवाट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।