Lucknow में अलीगंज अग्निकांड के अवैध भवन पर चलेगा बुलडोजर, LDA ने सुनाया फैसला

Lucknow: राजधानी के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कोर्ट ने उस अवैध भवन को गिराने का आदेश दे दिया है जहां आग लगी थी। यह फैसला शुक्रवार, 10 जुलाई

Lucknow: राजधानी के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कोर्ट ने उस अवैध भवन को गिराने का आदेश दे दिया है जहां आग लगी थी। यह फैसला शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को तीन दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आया है।

एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार ने इस मामले में आदेश जारी किया है। भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को 15 दिनों का समय दिया गया है कि वे खुद इस अवैध निर्माण को हटा लें। अगर मालिक ने तय समय में ऐसा नहीं किया, तो 25 जुलाई 2026 तक एलडीए बुलडोजर चलाकर इमारत को ध्वस्त कर देगा। इस पूरी कार्रवाई का खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। जोनल अधिकारी माधवेश कुमार और उनकी टीम ने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा कर दिया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने साफ किया है कि जल्द ही इमारत को गिरा दिया जाएगा।

जांच में पता चला है कि यह भवन पूरी तरह नियमों के खिलाफ बनाया गया था। नक्शे में केवल बेसमेंट और दो मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए मंजूर थीं, लेकिन तीसरी मंजिल पूरी तरह अवैध थी। बेसमेंट के मामले में भी बड़ी गड़बड़ी मिली, जहां केवल 20 वर्गमीटर की अनुमति थी लेकिन 134 वर्गमीटर में निर्माण कर लिया गया। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बना दी गई थी और क्षमता से ज्यादा बिजली लोड का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

भवन मालिक के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि वे खुद निर्माण हटाने को तैयार हैं और नई नीति के तहत नक्शा पास कराने की अनुमति दें, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 22 जून 2026 को हुए इस अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। हालांकि, मालिक के पास अभी भी आयुक्त कोर्ट और उच्च अदालतों में अपील करने का विकल्प है, जिससे कार्रवाई में कुछ समय लग सकता है।