Finance : भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब जिनके पास वैध Unique Disability ID (UDID) कार्ड होगा, उन्हें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के उन अनरिजर्व्ड कोचों में सफर
Finance : भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब जिनके पास वैध Unique Disability ID (UDID) कार्ड होगा, उन्हें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के उन अनरिजर्व्ड कोचों में सफर करने की अनुमति मिलेगी जो खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए हैं। यह फैसला दिव्यांग लोगों की सुगमता और समावेशी यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
UDID कार्ड और यात्रा के नियम क्या हैं?
रेलवे मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2026 को सभी जोनल रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र लिखकर नए दिशा-निर्देश भेजे थे, जिसे 20 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक किया गया। इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- DEPwD द्वारा जारी वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांग यात्रियों को असली यात्री माना जाएगा।
- जो दिव्यांग पहले से ही रेलवे के रियायती किराए (Concessional Fare) के पात्र हैं, उन्हें भी मान्य माना जाएगा।
- पात्र यात्री SLRD और LSLRD कोचों में यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते उनके पास वैध यात्रा अधिकार हो।
- दिव्यांगजनों के लिए जारी E-Ticketing Photo Identity Card (EPICS) भी पहले की तरह मान्य रहेगा।
बिना टिकट या गलत कोच में यात्रा करने पर क्या होगा?
रेलवे ने साफ किया है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित इन कोचों का लाभ केवल असली हकदार ही उठाएं। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति इन कोचों में यात्रा करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जोनल रेलवे को इन नियमों को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
जो लोग अभी तक अपना दिव्यांग कार्ड नहीं बनवा पाए हैं या उन्हें रिन्यू कराना है, वे रेलवे के आधिकारिक पोर्टल या केंद्र सरकार के संबंधित पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि पात्र लोगों को यात्रा में कोई परेशानी न हो और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का सही इस्तेमाल हो सके।