Haryana: अब हरियाणा में नई बनने वाली और पुरानी मरम्मत की गई इमारतों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) ने 5 जून 2026 को हरियाणा ब
Haryana: अब हरियाणा में नई बनने वाली और पुरानी मरम्मत की गई इमारतों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) ने 5 जून 2026 को हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव किया है। इस फैसले से अब गुरुग्राम समेत पूरे राज्य में नई सोसायटियों और ऑफिसों में EV चार्जिंग की सुविधा मिल सकेगी।
EV चार्जिंग के लिए क्या हैं नए नियम?
सरकार ने नियम बनाया है कि जिन इमारतों में 10 या उससे ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग है, वहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। कमर्शियल बिल्डिंग जैसे मॉल, होटल और ऑफिस में हर 3 पार्किंग स्लॉट पर एक चार्जिंग पॉइंट देना होगा। वहीं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में हर 5 पार्किंग स्पेस पर कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट की सुविधा देनी होगी।
पार्किंग और निर्माण में क्या बदलाव होंगे?
नई और रेनोवेट की गई सभी पार्किंग जगहों को ‘100% EV-ready’ रखना होगा, यानी भविष्य में चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए पाइप और तार पहले से डाले होंगे। राहत की बात यह है कि EV चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को Floor Area Ratio (FAR) की गणना से बाहर रखा गया है, जिससे बिल्डरों के निर्माण क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा। फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने पर बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग में भी चार्जर लगाने की अनुमति दी गई है।
पुरानी इमारतों और फ्लैट मालिकों के लिए क्या नियम हैं?
मौजूदा इमारतों में रहने वाले लोग भी अपनी अलॉट की गई पार्किंग में EV चार्जर लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली विभाग (DISCOM) और फायर डिपार्टमेंट से जरूरी सर्टिफिकेट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। DTCP के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से लोग बिना किसी डर के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकेंगे क्योंकि उन्हें चार्जिंग की समस्या नहीं होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या पुरानी सोसायटियों में भी EV चार्जर लग सकते हैं?
हाँ, पुरानी इमारतों के फ्लैट मालिक अपनी पार्किंग में चार्जर लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फायर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग (DISCOM) से सुरक्षा सर्टिफिकेट लेना होगा।
कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए चार्जिंग पॉइंट का क्या नियम है?
मॉल, होटल और ऑफिस जैसी कमर्शियल बिल्डिंग्स में हर 3 पार्किंग स्लॉट के मुकाबले कम से कम एक EV चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य है।