Haryana में EV गाड़ियों पर टैक्स छूट और पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर टैक्स छूट और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आ

Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर टैक्स छूट और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के युवाओं और वाहन खरीदने वालों पर पड़ेगा।

सरकार ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अब 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत टैक्स की छूट मिलेगी। अगर गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा है, तो टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर खरीदी गई 20 लाख रुपये तक की नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर 1 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. राजा शेखर वुंद्रु ने बताया कि इस कदम से हवा की क्वालिटी बेहतर होगी और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे।

नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा के निवासी पूर्व अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है ताकि सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

श्रेणी (Category) आरक्षण प्रतिशत
अनारक्षित (Unreserved) 9%
BC-A 3%
DSC (वंचित अनुसूचित जाति) 2%
OSC (अन्य अनुसूचित जाति) 2%
BC-B 2%
EWS 2%

चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इस आरक्षण नीति को लागू करने के लिए संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी पुलिस विभाग के कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों पर आरक्षण के प्रावधान थे, जिन्हें अब और स्पष्ट कर दिया गया है। सीएनजी वाहनों पर मिलने वाली 20 प्रतिशत टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी।