Haryana : गुरुग्राम में अवैध निर्माण और स्टिल्ट पार्किंग के गलत इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक करीब 2,000 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और 500 लोगों को अपनी अवैध निर्माण वाली
Haryana : गुरुग्राम में अवैध निर्माण और स्टिल्ट पार्किंग के गलत इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक करीब 2,000 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और 500 लोगों को अपनी अवैध निर्माण वाली जगह को पहले जैसा करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पूरी कार्रवाई की जा रही है।
Stilt+4 पॉलिसी पर कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम के लिए ‘स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर पॉलिसी’ पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने माना कि सरकार बुनियादी ढांचे और पब्लिक सेफ्टी से ज्यादा कमाई पर ध्यान दे रही है। इससे शहर में पार्किंग की समस्या बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ेगा। कोर्ट ने साफ किया कि यह रोक सिर्फ गुरुग्राम शहर के लिए है, पूरे हरियाणा राज्य के लिए नहीं।
प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं
कोर्ट के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) ने सभी Stilt+4 निर्माण की मंजूरी रोक दी है। नगर निगम गुरुग्राम (MCG), GMDA और HSVP जैसे विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टिल्ट एरिया में किए गए अवैध कब्जे और अतिरिक्त मंजिलों की रिपोर्ट जमा करें। 1 मई 2026 को अर्बन लोकल बॉडीज विभाग ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण और स्टिल्ट एरिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने का आदेश दिया था।
रियल एस्टेट और खरीदारों पर क्या असर पड़ा
इस सख्ती की वजह से गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मार्केट में काफी गिरावट देखी जा रही है। बिल्डर प्लॉट्स की पूछताछ में करीब 50% तक की कमी आई है। खरीदार अब S+4 की जगह S+3 निर्माण वाले मकानों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्कल रेट बढ़ने और भविष्य की अनिश्चितता के कारण नए सेक्टरों में निवेश करने वाले लोग अब पीछे हट रहे हैं, जिससे मार्केट में एक तरह का ‘फ्रीज’ देखा जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Stilt+4 पॉलिसी क्या थी और इसमें क्या नियम थे
इस पॉलिसी के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर चार स्वतंत्र मंजिलें बनाने की अनुमति थी। शर्त यह थी कि प्लॉट 10 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर हो और पार्किंग एरिया का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने के लिए किया जाए।
हाई कोर्ट के आदेश का असर किन शहरों पर पड़ेगा
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल 2026 को स्पष्ट किया कि स्टिल्ट+4 निर्माण पॉलिसी पर लगाई गई रोक केवल गुरुग्राम शहर के लिए लागू है, यह पूरे हरियाणा राज्य के लिए नहीं है।