Mumbai: 10 साल पहले भारत लाया गया ‘गैंगस्टर’ Krishna Pillai बरी, अब वापस गया Hong Kong
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कथित गैंगस्टर Krishna Pillai को वापस Hong Kong भेजने की अनुमति दे दी है। Pillai को करीब 10 साल पहले तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई के लिए भारत लाया गया था, लेकिन अब
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कथित गैंगस्टर Krishna Pillai को वापस Hong Kong भेजने की अनुमति दे दी है। Pillai को करीब 10 साल पहले तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई के लिए भारत लाया गया था, लेकिन अब वह सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, वह गुरुवार, 20 जून 2026 को भारत छोड़कर अपने देश लौट गए।
पूरा मामला यह है कि Krishna Pillai को साल 2016 में Singapore से भारत प्रत्यर्पित (extradite) किया गया था। उन पर तीन मुख्य मामले चल रहे थे, जिनमें उन्हें साल 2020, 2022 और 2024 में अदालत ने बरी कर दिया। 13 फरवरी 2026 को मुंबई सेशन कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस मकसद के लिए उन्हें भारत लाया गया था, वह पूरा हो चुका है, इसलिए अब उन्हें भारत में नहीं रखा जा सकता।
इस बीच, Pillai के खिलाफ 2007 के एक मर्डर केस में पुराना वारंट भी बकाया था, लेकिन 23 फरवरी 2026 को कोर्ट ने उस वारंट को भी रद्द कर दिया। राज्य सरकार चाहती थी कि उन्हें वापस Singapore भेजा जाए, लेकिन Special MCOCA कोर्ट के जज Satyanarayan R. Navander ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि Pillai, Hong Kong के नागरिक हैं और उन्हें जबरन किसी ऐसे देश भेजना जहां की वह नागरिकता नहीं रखते, कानून के खिलाफ होगा।
कोर्ट ने ‘Doctrine of Specialty’ का हवाला देते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, जिस शर्त पर किसी अपराधी को प्रत्यर्पित किया जाता है, उसी का पालन करना होता है। बिना प्रत्यर्पित करने वाले देश की अनुमति के, भारत में किसी अन्य पुराने केस के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। Pillai के वकील Pankaj Kavale ने दलील दी थी कि भारत में उनके रहने का अब कोई कानूनी आधार नहीं बचा है, जिसे कोर्ट ने सही माना।