Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित किए जा चुके हथियार डीलर Sanjay Bhandari की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब अ
Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित किए जा चुके हथियार डीलर Sanjay Bhandari की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 5 मई 2026 को इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
Sanjay Bhandari की कौन-कौन सी संपत्तियां होंगी जब्त
ED ने जांच में पाया है कि Bhandari ने गलत तरीके से करीब 655 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है। एजेंसी अब इन सभी संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की तैयारी में है। जब्त होने वाली संपत्तियों की लिस्ट इस प्रकार है:
| संपत्ति का प्रकार |
लोकेशन/विवरण |
| इम्यूवेबल प्रॉपर्टी |
वसंत विहार और पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स |
| बेनामी प्रॉपर्टी |
Noida और Gurugram |
| विदेशी संपत्ति |
Dubai और UK |
| अन्य |
बैंक खाते, गहने और कैश |
अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ
Sanjay Bhandari साल 2016 में इनकम टैक्स विभाग के छापों के बाद लंदन भाग गया था। 5 जुलाई 2025 को ट्रायल कोर्ट ने उसे ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ (FEO) घोषित किया था। हाल ही में 9-10 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया, जिससे अब ED के लिए उसकी संपत्तियां जब्त करना आसान हो गया है।
कोर्ट और ED का इस मामले पर क्या कहना है
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI जज Sanjay Jindal ने इस मामले की सुनवाई की। ED की तरफ से ASG S.V. Raju और अन्य वकीलों ने दलील दी कि संपत्तियों को जब्त करना जरूरी है ताकि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भागने वाले लोगों को कड़ा संदेश मिले। वहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ किया कि प्रत्यर्पण (extradition) न हो पाने से आरोपी कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकता।