Delhi: शाहदरा के खुरेजी गांव स्थित राशिद मार्केट में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक अवैध फार्मेसी का भंडाफोड़ किया है। यह दुकान बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों को दवाइयां बेच रही थी। विभाग ने एक फर्जी ग्राहक भेजकर इसकी पु
Delhi: शाहदरा के खुरेजी गांव स्थित राशिद मार्केट में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक अवैध फार्मेसी का भंडाफोड़ किया है। यह दुकान बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों को दवाइयां बेच रही थी। विभाग ने एक फर्जी ग्राहक भेजकर इसकी पुष्टि की, जिसके बाद 20 अप्रैल 2026 को यहां छापेमारी की गई।
दुकान पर क्या कार्रवाई हुई और क्या मिला?
ड्रग इंस्पेक्टरों ने छापेमारी के दौरान दुकान से 104 तरह की दवाइयां बरामद की हैं। इनमें Amoxicillin, Azithromycin, Cephalexin और Ciprofloxacin जैसे एंटीबायोटिक्स और Ibuprofen जैसे पेनकिलर शामिल हैं। इसके अलावा 23 एक्सपायर हो चुकी दवाइयां भी मिलीं। अधिकारियों ने बताया कि इस दुकान का लाइसेंस सितंबर 2024 में ही रद्द कर दिया गया था, फिर भी यहां काम चल रहा था।
दवाइयों की बिक्री में क्या नियम टूटे?
- दुकान बिना किसी वैध लाइसेंस के चल रही थी।
- बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के दवाइयां बेची जा रही थीं।
- ग्राहकों को कैश मेमो नहीं दिया जा रहा था।
- फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 42 के तहत केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही दवा दे सकते हैं, जिसका यहां उल्लंघन हुआ।
पकड़े जाने पर क्या होगा जुर्माना और सजा?
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2023 के नए नियमों के तहत अब सजा और जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इस तरह के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। जब्त की गई दवाओं के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं ताकि उनकी शुद्धता की जांच हो सके। फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि ये दवाइयां कहां से लाई जा रही थीं।