Dubai में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जेल, लाइसेंस भी हुआ सस्पेंड

World : दुबई की एक ट्रैफिक कोर्ट ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले एक एशियाई ड्राइवर को जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ड्राइवर पर जुर्माना लगाया और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ड्राइवर ने

World : दुबई की एक ट्रैफिक कोर्ट ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले एक एशियाई ड्राइवर को जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ड्राइवर पर जुर्माना लगाया और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि वह क्रिस्टल मेथ (Crystal Meth) ड्रग्स के प्रभाव में था।

यह हादसा अल कुसैस (Al Qusais) इलाके में हुआ, जहां नशे में धुत ड्राइवर ने एक खड़ी नाव और एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान ड्राइवर के पास से ड्रग्स बरामद किया और फॉरेंसिक टेस्ट में भी इसकी पुष्टि हुई।

दुबई के नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 14 के तहत इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और जुर्माना 30,000 से 200,000 दिरहम तक हो सकता है। अगर नशे में गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो जाती है, तो कम से कम एक साल की जेल और 100,000 दिरहम का जुर्माना लगता है।

दुबई ट्रैफिक प्रॉसिक्यूशन के अधिकारी सलाहन बु फारौशा ने लोगों को चेतावनी दी है कि नशे या डॉक्टर द्वारा दी गई ऐसी दवाओं के प्रभाव में गाड़ी न चलाएं जिससे सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और सबसे सख्त सजा दी जाएगी।