Dubai में पिता ने बेटे पर किया करोड़ों का केस, कोर्ट ने याचिका खारिज कर पिता पर लगाया जुर्माना

World : दुबई की एक अदालत ने एक पिता द्वारा अपने बेटे के खिलाफ दायर किए गए 6.9 मिलियन दिरहम के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला परिवार की एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसों के बंटवारे से जुड़ा था। कोर्ट ने इस म

World : दुबई की एक अदालत ने एक पिता द्वारा अपने बेटे के खिलाफ दायर किए गए 6.9 मिलियन दिरहम के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला परिवार की एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसों के बंटवारे से जुड़ा था। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए पिता को ही कानूनी खर्च और कोर्ट की फीस भरने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह विवाद 8.1 मिलियन दिरहम की पारिवारिक संपत्ति की बिक्री से शुरू हुआ था। पिता ने अपने बेटे से 6.9 मिलियन दिरहम की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि इसी विषय और इन्हीं पक्षों के बीच पहले भी एक मामला चल चुका है, जिसमें अंतिम फैसला सुनाया जा चुका था।

दुबई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार, जिस मामले का निपटारा एक बार हो चुका हो, उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। इसे कानूनी भाषा में ‘res judicata’ कहा जाता है, जो यूएई की अदालतों का एक बुनियादी नियम है। 16 अगस्त 2026 को आई इस रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि यह विवाद पहले ही सुलझाया जा चुका था।