Dombivli में डॉक्टरों से मारपीट मामला, शिव सेना पार्षद Ramesh Mhatre को नहीं मिली राहत, 6 अगस्त तक जेल में रहेंगे

Maharashtra/Dombivli : डोंबिवली के शास्त्री नगर नगर पालिका अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिव सेना पार्षद Ramesh Mhatre को बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने

Maharashtra/Dombivli : डोंबिवली के शास्त्री नगर नगर पालिका अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिव सेना पार्षद Ramesh Mhatre को बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक वह जेल में ही रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी, तब तक पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी।

यह पूरा मामला 6 जुलाई 2026 का है, जब Ramesh Mhatre पर एक महिला डॉक्टर समेत तीन डॉक्टरों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव था और डॉक्टरों ने विरोध जताया था। हालांकि, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जमानत को गलत बताते हुए रद्द कर दिया और उन्हें दोबारा सरेंडर करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका व्यवहार हिंसक था। हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि आरोपी पर पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, पीड़ित डॉक्टरों की हालत यह है कि शिकायत करने वाले एक डॉक्टर डर के मारे इस्तीफा देकर अपने शहर से बाहर चले गए हैं। महिला डॉक्टर को अब भी धमकियों भरे फोन आ रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने पीड़ितों और गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

पुलिस ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जांच तेज कर दी गई है और दो हफ्ते के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 10 और बाकी हैं। आने वाले दिनों में आरोपियों की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और वॉइस सैंपल लिए जाएंगे।

Ramesh Mhatre के वकील ने उनकी उम्र (73 साल) और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) से यह भी कहा है कि सदमे से गुजरी महिला डॉक्टर का इस्तीफा स्वीकार न करें और उन्हें पूरा सहयोग दें।