Delhi: राजधानी के यमुना बाजार घाट इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों पर घर छिनने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने करीब 300 से 310 परिवारों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने को
Delhi: राजधानी के यमुना बाजार घाट इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों पर घर छिनने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने करीब 300 से 310 परिवारों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि यह इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (O-Zone) में आता है और यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है।
क्यों दिए गए बेदखली के नोटिस और क्या है नियम
DDMA ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (पुरानी दिल्ली) के मुताबिक, बाढ़ नियंत्रण दीवार के पास असुरक्षित जगहों पर रहने वाले लोगों की जान को खतरा है। 2023 और 2025 की बाढ़ के दौरान यहाँ भारी राहत कार्य करने पड़े थे, जिससे सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ा। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि यह जमीन DDA की है और यहाँ निर्माण करना मना है।
कौन लोग प्रभावित हैं और क्या है विवाद
इस कार्रवाई से पुरोहित, नाई, माली और नाविक जैसे पारंपरिक काम करने वाले परिवार प्रभावित हुए हैं। यमुना घाट पंडा एसोसिएशन का कहना है कि वे यहाँ 150 से 200 साल से रह रहे हैं और उनका काम धार्मिक कार्यों से जुड़ा है। वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे अमानवीय बताया है। उन्होंने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है और आरोप लगाया है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है।
प्रशासन की चेतावनी और अब तक की कार्रवाई
पुरानी दिल्ली के ADM डॉ. शशिपाल डबास ने नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में जगह खाली नहीं की गई, तो बिना किसी सूचना के बुलडोजर चलाकर विध्वंस अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पहले उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस इलाके का दौरा कर कायाकल्प कार्यों की समीक्षा की थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यमुना बाजार घाट में कितने परिवारों को नोटिस मिला है?
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने यमुना बाजार क्षेत्र के लगभग 300 से 310 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए हैं।
प्रशासन ने बेदखली का क्या कारण बताया है?
प्रशासन के अनुसार यह क्षेत्र O-Zone (बाढ़ संभावित क्षेत्र) में आता है और यहाँ रहना असुरक्षित है। साथ ही यह जमीन DDA की है जहाँ निर्माण प्रतिबंधित है।